PM Krishi Sinchai Yojana 2025, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM Krishi Sinchai Yojana) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के किसानों को सिंचाई की सुविधा देना है। PM Krishi Sinchai Yojana का लक्ष्य है हर खेत तक पानी पहुँचाकर कृषि उत्पादन बढ़ाना। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में PM Krishi Sinchai Yojana जैसी योजनाएँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही हैं।

PM Krishi Sinchai Yojana 2025|| kya hai
इस सवाल का उत्तर किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह योजना कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन, जल संरक्षण और सिंचाई की आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए केंद्रित है। भारत में कृषि अब भी मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है, जिससे किसानों को अक्सर सूखे और जल संकट का सामना करना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर किसान के खेत तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचे, जिससे उनकी फसलें समय पर और अच्छी गुणवत्ता से तैयार हो सकें।
मुख्य उद्देश्य:
- हर खेत को पानी: इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है।
- पानी की बचत: सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर का प्रयोग बढ़ावा देना।
- संसाधनों का कुशल प्रबंधन: जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि: पर्याप्त सिंचाई से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ:
- किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
- राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस योजना को लागू करती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जल पहुंच संभव होती है।
- जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली को बढ़ावा दिया जाता है।
- PM Krishi Sinchai Yojana का प्रभाव:
ने देश के कई राज्यों में सकारात्मक प्रभाव डाला है। खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पहले पानी की भारी किल्लत थी, अब वहाँ बेहतर फसल उत्पादन देखने को मिल रहा है। किसानों की आय में वृद्धि हुई है और उन्हें जल पर निर्भरता को लेकर राहत मिली है।
- . योजना से जुड़ी ताज़ा अपडेट (2025) वर्ष 2025 के बजट में इस योजना के लिए ₹12,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है लघु सिंचाई सहायता को बढ़ावा दिया गया है, समन्वित बंदोबस्ती हस्तांतरण की सुविधा को किसान योजना में शामिल किया गया है महिला किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ शामिल की गई हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पात्र कृषक
- छोटे और नगण्य किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है।
- ये किसान जरूरतमंद श्रेणी में आते हैं और इन्हें अधिक सब्सिडी मिलती है।
- सामान्य कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है।
- वे भूखंड के लिए बहुत योग्य हैं, लेकिन बंदोबस्ती दर सामान्य है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) कृषक असामान्य बंदोबस्ती और आवश्यकता दी जाती है।
- कई राज्यों में, एससी/एसटी किसानों को 70-90% तक आवंटन मिलता है।
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