कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर

कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर – जिला – सूरजपुर (छ0ग0)

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कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर

सूरजपुर दिनांक /18/06/2025

मिशन संचालक, SRLM विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ, विकास भवन सेक्टर-19 द्वितीय तल नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ का आदेश क्रमांक 3357 / वि- 6 / NRLM / HR&A / 2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7.07.2025 के परिपेक्ष्य में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन “बिहान” अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से जिला / विकासखण्ड स्तर के 14 रिक्त (संविदा) पदों पर भर्ती हेतु वांक्षित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रकाशन तिथि दिनांक 18-06-2025 से 07.07.2025 तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ0ग0) के पते पर पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर

पदों का विवरण:-

  • पदनाम

1 – विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक         

2- क्षेत्रीय समन्वयक प्रबंधक

3- लेखा सह एम.आई.एस.

योग51

Important Dates

Start Date03-06-2025
Last Date21-06-2025
Ø-पदनामशैक्षणित  salary
1खण्ड परियोजना प्रबंधक  मान्यता प्राप्त शिक्षा विश्वविद्यालय / संस्था से स्नातकोत्तर / समकक्ष उपाधि अनुभवस्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखण्ड / कलस्टर स्तर के पद का न्यूनतम 02 वर्ष का गरीबी उन्मूलन / ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकी वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैरशासकीय संस्था से अनुभव।  39875.00  
2क्षेत्रीय समन्वयकशिक्षा – 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण । मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा / सर्टिफिकेट | अनुभव- स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग योजनाओं उन्मूलन / आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 01 वर्ष का गरीबी उन्मूलन / ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से  26490.00

स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक .. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक

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1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रकाशन तिथि दिनांक ..0.7.04.2025 तक स्वीकार किये जावेंगे। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज ( स्व प्रमाणित ) की प्रति सहित पंजीकृत / स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 07.725 तक सांय 05:00 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर में कार्यालयीन अवधि व समय में प्रेषित किया जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा बिना लिफाफा खोले आवेदन अपात्र कर दिया जायेगा ।

3. आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जायेगी। आयु के प्रमाण स्वरूप 10 वी की स्वप्रमाणित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. छ.ग. राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। आरक्षण का लाभ केवल छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही मिलेगा।

5. समस्त संलग्न दस्तावेजो को स्व प्रमाणित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

6. अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) अनिवार्य है, एवं केवल शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर- शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। तालिका 2 में अंकित अनुभव को ही मान्य किया जायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त है, इस आशय का उल्लेख जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था व आवेदक की होगी।

7. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्था का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य / अमान्य किये जाने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा अनुभव प्रमाण पत्र के साथ सैलरी स्लिप संलग्न करना अनिवार्य होगा। सैलरी स्लिप संलग्न नहीं करने की दशा में अनुभव का अंक नहीं दिया जायेगा। जितनी अवधि का सैलरी स्लिप लगाया जायेगा उतनी अवधिका ही अनुभव का अंक दिया जायेगा ।

8.

प्राप्त कुल आवेदन पत्रो को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा वरीयता क्रम के आधार पर कौशल / लिखित परीक्षा के लिये 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं लिखित / कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। प्रतीक्षा सूची से क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदको को एक वर्ष हेतु प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा यदि भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम अनुसार प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिये मान्य होगा ।

9. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो प्रथमतः यह भार आवेदक पर होगा किवे अंकसूची के जारीकर्ता संस्था से ग्रेड को प्रतिशत अंक में परिवर्तित करने उपरांत आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा उन आवेदको को अंकसूची में अंकित ग्रेड स्लैब औसत प्रतिशत प्रदान किया जावेगा।

10. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।

11. शासकीय / गैर- शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।

12 ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

13. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं अपात्र किया जायेगा।

14. आवेदक जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

15. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा।

16. पदो की संख्या परिवर्तनीय है।

17. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

18. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

19. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।

20. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।

21. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

22. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

23. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

24. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला

कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगा ।

25. फोटो व संलग्न दस्तावेज स्व प्रमाणित नहीं होने पर आवेदन अपात्र कर दिया जायेगा। इस संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा। दावा आपत्ति के दौरान किसी प्रकार के नवीन या पूरक दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

18/6/25

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर (छ०ग०)1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रकाशन तिथि दिनांक ……0.7….04.2025 तक स्वीकार किये जावेंगे। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज ( स्व प्रमाणित ) की प्रति सहित पंजीकृत / स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 07.725 तक सांय 05:00 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर में कार्यालयीन अवधि व समय में प्रेषित किया जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा बिना लिफाफा खोले आवेदन अपात्र कर दिया जायेगा ।

3. आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जायेगी। आयु के प्रमाण स्वरूप 10 वी की स्वप्रमाणित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. छ.ग. राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। आरक्षण का लाभ केवल छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही मिलेगा।

5. समस्त संलग्न दस्तावेजो को स्व प्रमाणित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

6. अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) अनिवार्य है, एवं केवल शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर- शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। तालिका 2 में अंकित अनुभव को ही मान्य किया जायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त है, इस आशय का उल्लेख जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था व आवेदक की होगी।

7. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्था का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य / अमान्य किये जाने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा अनुभव प्रमाण पत्र के साथ सैलरी स्लिप संलग्न करना अनिवार्य होगा। सैलरी स्लिप संलग्न नहीं करने की दशा में अनुभव का अंक नहीं दिया जायेगा। जितनी अवधि का सैलरी स्लिप लगाया जायेगा उतनी अवधिका ही अनुभव का अंक दिया जायेगा ।

8. प्राप्त कुल आवेदन पत्रो को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा वरीयता क्रम के आधार पर कौशल / लिखित परीक्षा के लिये 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं लिखित / कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। प्रतीक्षा सूची से क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदको को एक वर्ष हेतु प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा यदि भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम अनुसार प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिये मान्य होगा ।

9. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो प्रथमतः यह भार आवेदक पर होगा किवे अंकसूची के जारीकर्ता संस्था से ग्रेड को प्रतिशत अंक में परिवर्तित करने उपरांत आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा उन आवेदको को अंकसूची में अंकित ग्रेड स्लैब औसत प्रतिशत प्रदान किया जावेगा।

10. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।

11. शासकीय / गैर- शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।

12 ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

13. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं अपात्र किया जायेगा।

14. आवेदक जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

15. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा।

16. पदो की संख्या परिवर्तनीय है।

17. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

18. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

19. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।

20. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।

21. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

22. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

23. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

24. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला

कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगा ।

25. फोटो व संलग्न दस्तावेज स्व प्रमाणित नहीं होने पर आवेदन अपात्र कर दिया जायेगा। इस संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा। दावा आपत्ति के दौरान किसी प्रकार के नवीन या पूरक दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

18/6/25 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर (छ०ग०)1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रकाशन तिथि दिनांक 0.7.07.2025 तक स्वीकार किये जावेंगे। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज ( स्व प्रमाणित ) की प्रति सहित पंजीकृत / स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 07.725 तक सांय 05:00 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर में कार्यालयीन अवधि व समय में प्रेषित किया जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा बिना लिफाफा खोले आवेदन अपात्र कर दिया जायेगा ।

3. आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जायेगी। आयु के प्रमाण स्वरूप 10 वी की स्वप्रमाणित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. छ.ग. राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। आरक्षण का लाभ केवल छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही मिलेगा।

5. समस्त संलग्न दस्तावेजो को स्व प्रमाणित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

6. अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) अनिवार्य है, एवं केवल शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर- शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। तालिका 2 में अंकित अनुभव को ही मान्य किया जायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त है, इस आशय का उल्लेख जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था व आवेदक की होगी।

7. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्था का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य / अमान्य किये जाने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा अनुभव प्रमाण पत्र के साथ सैलरी स्लिप संलग्न करना अनिवार्य होगा। सैलरी स्लिप संलग्न नहीं करने की दशा में अनुभव का अंक नहीं दिया जायेगा। जितनी अवधि का सैलरी स्लिप लगाया जायेगा उतनी अवधिका ही अनुभव का अंक दिया जायेगा ।

8.

प्राप्त कुल आवेदन पत्रो को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा वरीयता क्रम के आधार पर कौशल / लिखित परीक्षा के लिये 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं लिखित / कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। प्रतीक्षा सूची से क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदको को एक वर्ष हेतु प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा यदि भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम अनुसार प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिये मान्य होगा ।

9. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो प्रथमतः यह भार आवेदक पर होगा किवे अंकसूची के जारीकर्ता संस्था से ग्रेड को प्रतिशत अंक में परिवर्तित करने उपरांत आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा उन आवेदको को अंकसूची में अंकित ग्रेड स्लैब औसत प्रतिशत प्रदान किया जावेगा।

10. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।

11. शासकीय / गैर- शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।

12 ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

13. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं अपात्र किया जायेगा।

14. आवेदक जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

15. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा।

16. पदो की संख्या परिवर्तनीय है।

17. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

18. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

19. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।

20. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।

21. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

22. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

23. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

24. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला

कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगा ।

25. फोटो व संलग्न दस्तावेज स्व प्रमाणित नहीं होने पर आवेदन अपात्र कर दिया जायेगा। इस संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा। दावा आपत्ति के दौरान किसी प्रकार के नवीन या पूरक दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

18/6/25

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर (छ०ग०)1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रकाशन तिथि दिनांक ……0.7….04.2025 तक स्वीकार किये जावेंगे। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज ( स्व प्रमाणित ) की प्रति सहित पंजीकृत / स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 07.725 तक सांय 05:00 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर में कार्यालयीन अवधि व समय में प्रेषित किया जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा बिना लिफाफा खोले आवेदन अपात्र कर दिया जायेगा ।

3. आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जायेगी। आयु के प्रमाण स्वरूप 10 वी की स्वप्रमाणित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. छ.ग. राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। आरक्षण का लाभ केवल छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही मिलेगा।

5. समस्त संलग्न दस्तावेजो को स्व प्रमाणित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

6. अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) अनिवार्य है, एवं केवल शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर- शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। तालिका 2 में अंकित अनुभव को ही मान्य किया जायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त है, इस आशय का उल्लेख जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था व आवेदक की होगी।

7. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्था का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य / अमान्य किये जाने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा अनुभव प्रमाण पत्र के साथ सैलरी स्लिप संलग्न करना अनिवार्य होगा। सैलरी स्लिप संलग्न नहीं करने की दशा में अनुभव का अंक नहीं दिया जायेगा। जितनी अवधि का सैलरी स्लिप लगाया जायेगा उतनी अवधिका ही अनुभव का अंक दिया जायेगा ।

8.प्राप्त कुल आवेदन पत्रो को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा वरीयता क्रम के आधार पर कौशल / लिखित परीक्षा के लिये 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं लिखित / कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। प्रतीक्षा सूची से क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदको को एक वर्ष हेतु प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा यदि भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम अनुसार प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिये मान्य होगा ।

9. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो प्रथमतः यह भार आवेदक पर होगा किवे अंकसूची के जारीकर्ता संस्था से ग्रेड को प्रतिशत अंक में परिवर्तित करने उपरांत आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा उन आवेदको को अंकसूची में अंकित ग्रेड स्लैब औसत प्रतिशत प्रदान किया जावेगा।

10. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।

11. शासकीय / गैर- शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।

12 ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

13. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं अपात्र किया जायेगा।

14. आवेदक जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

15. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा।

16. पदो की संख्या परिवर्तनीय है।

17. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

18. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

19. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।

20. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।

21. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

22. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

23. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

24. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला

कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगा ।

25. फोटो व संलग्न दस्तावेज स्व प्रमाणित नहीं होने पर आवेदन अपात्र कर दिया जायेगा। इस संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा। दावा आपत्ति के दौरान किसी प्रकार के नवीन या पूरक दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

18/6/25 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर (छ०ग०)

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रकाशन तिथि दिनांक ……0.7….04.2025 तक स्वीकार किये जावेंगे। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज ( स्व प्रमाणित ) की प्रति सहित पंजीकृत / स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 07.7- 25 तक सांय 05:00 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर में कार्यालयीन अवधि व समय में प्रेषित किया जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा बिना लिफाफा खोले आवेदन अपात्र कर दिया जायेगा ।

3. आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जायेगी। आयु के प्रमाण स्वरूप 10 वी की स्वप्रमाणित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. छ.ग. राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। आरक्षण का लाभ केवल छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही मिलेगा।

5. समस्त संलग्न दस्तावेजो को स्व प्रमाणित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

6. अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) अनिवार्य है, एवं केवल शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर- शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। तालिका 2 में अंकित अनुभव को ही मान्य किया जायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त है, इस आशय का उल्लेख जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था व आवेदक की होगी।

7. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्था का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य / अमान्य किये जाने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा अनुभव प्रमाण पत्र के साथ सैलरी स्लिप संलग्न करना अनिवार्य होगा। सैलरी स्लिप संलग्न नहीं करने की दशा में अनुभव का अंक नहीं दिया जायेगा। जितनी अवधि का सैलरी स्लिप लगाया जायेगा उतनी अवधिका ही अनुभव का अंक दिया जायेगा ।

8. प्राप्त कुल आवेदन पत्रो को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा वरीयता क्रम के आधार पर कौशल / लिखित परीक्षा के लिये 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं लिखित / कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। प्रतीक्षा सूची से क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदको को एक वर्ष हेतु प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा यदि भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम अनुसार प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिये मान्य होगा ।

9. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो प्रथमतः यह भार आवेदक पर होगा किवे अंकसूची के जारीकर्ता संस्था से ग्रेड को प्रतिशत अंक में परिवर्तित करने उपरांत आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा उन आवेदको को अंकसूची में अंकित ग्रेड स्लैब औसत प्रतिशत प्रदान किया जावेगा।

10. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।

11. शासकीय / गैर- शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।

12 ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

13. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं अपात्र किया जायेगा।

14. आवेदक जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

15. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा।

16. पदो की संख्या परिवर्तनीय है।

17. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

18. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

19. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।

20. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।

21. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

22. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

23. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

24. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला

कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगा ।

25. फोटो व संलग्न दस्तावेज स्व प्रमाणित नहीं होने पर आवेदन अपात्र कर दिया जायेगा। इस संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा। दावा आपत्ति के दौरान किसी प्रकार के नवीन या पूरक दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

18/6/25

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर (छ०ग०)

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